हाईकोर्ट : CTET में B.ED डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक, 4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) (Central Board of Secondary Education) केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test) (सीटीईटी CTET) प्राथमिक स्तर में 2022 में शामिल बीएड (B.ED) डिग्री धारकों (degree holders) के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बीएड (B.ED) डिग्री धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश आने के बाद जारी किया जाए। यदि परिणाम जारी किया जाता है तो वह विशेष अनुमति याचिका के आदेश के अधीन होगा। हाईकोर्ट (High Court) अब इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव (Justice Ashutosh Srivastava) ने प्रतीक मिश्र (Prateek Mishra) व अन्य की याचिका पर दिया है।

याचिका में केंद्रीय पात्रता परीक्षा (central eligibility test) में बीएड (B.ED) डिग्रीधारकों के परिणाम जारी पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने नेशनल टीचर्स काउंसिल फॉर एजुकेशन (National Teachers Council for Education) के 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। एनसीटीई (NCTE) ने 28 जून की अधिसूचना में सीटीईटी (CTET) (प्राथमिक स्तर) (Primary Level) में बीएड (B.ED) डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया था। इसे राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में चुनौती दी गई थी।

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सुनवाई कर एनसीटीई (NCTE) की अधिसूचना रद्द कर दी। इसके बावजूद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test) प्राथमिक स्तर में बीएड (B.ED) डिग्री धारकों को शामिल किया गया, जो गलत है।

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