पटना Bihar BPSC Teacher Recruitment: बिहार में शिक्षक बहाली के नई नियमावली में बड़ा संशोधन हुआ है। यह फैसला सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। टीचर बहाली (Teacher Recruitment) में बिहार (Bihar) के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
पहले टीचर भर्ती में बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी था। लेकिन अब अब देश भर के अभ्यर्थी भी बिहार टीचर भर्ती (Bihar Teacher Recruitment) में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर (Teacher) बन सकेंगे। यह नियम हटते ही देश भर के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर किए गए (A total of 25 agendas were approved in the Nitish cabinet meeting.)।
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— Youth Jagran (@youthjagran) June 27, 2023
बता दें कि बिहार में एक लाख 70 हजार टीचरों की भर्ती (Recruitment of one lakh 70 thousand teachers in Bihar) का नोटिफिकेशन (Notification) जारी किया गया, जिसका आवेदन 15 जून 2023 (15 June) से लिए जा रहे हैं। फिलहाल 12 जुलाई (12 july) तक आवेदन का लास्ट डेट है।
बिहार शिक्षक बहाली (Bihar Teacher Recruitment) नियमावली के मुताबिक अब तक अध्यापक नियुक्ति में अभ्यर्थी के बिहार का निवासी होना जरूरी था। राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब देशभर के अभ्यर्थी बिहार की टीचर (Bihar Teacher) बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगाई है।
बिहार में बढ़ सकता है विरोध
CM नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से बिहार के टीचर अभ्यर्थियों के बीच गुस्सा बढ़ सकती है। इससे पहले भी सरकार ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया था। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य स्तर का दर्जा दिलाने के लिए उनकी नियुक्ति बीपीएससी (BPSC) के तहत की जाएगी। इससे बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेडे़ हुए हैं।